शिक्षा विभाग जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में वेकेंसी 2022| SHIKSHA VIBHAG MAHASAMUND CG VACANCY 2022







स्पेशल एजुकेटर (समावेशी शिक्षा) की वेकेंसी


राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की निर्धारित मानदेय 20,000 / प्रतिमाह की दर से 03 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।






कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा महासमुंद (छ.ग.)

Phone No. 07723-299484,223110,

E-mailAddress-rmsa.mahasamund@gmail.com

DISTRICT

• AllDistrict


रिक्त पदों की संख्या


कुल 5 पद


»BelodabazarBhatapara


30 Balrampur.


रिक्त पदों के नाम


30 Bastar


» Bemetara


स्पेशल एजुकेटर


वेतन 20,000


योग्यता / अनिवार्यता


बी.एड. (विशेष शिक्षा) / 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा आशय है कि दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौध्दिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।


शैक्षणिक / अन्य अर्हताएं:


स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में


आवेदक का जीविंत पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।


छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा ।


आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित हैं, छ.ग. के स्थाई निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।


उपरोक्तानुसार स्पेशल एजुकेटर के पद पर 03 माह के लिये अस्थाई नियुक्ति किया जाना है


आवेदन कैसे करें


आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, बी.टी.आई रोड महासमुन्द जिला महासमुंद (छ०ग०) पिन कोड 493445 के नाम से स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित किया जावें कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


आवेदन की प्रक्रिया


भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं योग्य इच्छुक अभ्यर्थी जिला सूचना केन्द्र (NIC) महासमुन्द की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त करें।


आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।


पासपोर्ट साइज की फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा स्वप्रमाणित करें।


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है

5 वीं

8 वीं

10 वीं

12 वीं

• स्नातक

स्नातकोत्तर

आधार कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

परिचय पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

पैन कार्ड

रोजगार पंजीयन

'मूल निवासी प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

जाति सत्यापन

जन्म प्रमाण पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र

समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र


अन्य नियम एवं शर्त


उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी।


अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।


अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।


चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।


• आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा। • चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी




• समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।


• कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा।